विश्वविद्यालयों के सेशन में लेट – लतीफी कुलपतियों पर पड़ गई भारी, पटना हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना….

Patna : बिहार के अधिकतर विश्वविद्यालयों का सत्र काफी लेट चल रहा है कहीं समय से परीक्षा नहीं हो रही है. तो कहीं परीक्षा देने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है. जिसको लेकर अब इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पटना हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों को कड़ी चेतावनी देते हुए 5 विश्वविद्यालयों के कुलपति पर जुर्माना लगाया है.
दरअसल परीक्षा नहीं होने और परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करने में देरी से नाराज पटना हाईकोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय और एलएनएमयू के कुलपति पर पास 5000 का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना मुख्य न्यायधीश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ के द्वारा लगाया गया है. इसको लेकर इन सभी विश्वविद्यालयों को 2 दिनों के अंदर जुर्माना राशि पटना हाई कोर्ट एडवोकेट क्लर्क वेलफेयर एसोसिएशन को जमा करने के लिए कहा गया है.
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इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अगली सुनवाई पर तलब कर दिया गया है. कोर्ट ने इन दोनों विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को 14 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने विवेक राज के लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि समय पर परीक्षा रिजल्ट जारी किए जाने से स्टूडेंट के भविष्य पर काफी खराब असर पड़ता है. ऐसे में किसी भी सूरत पर छात्रों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए. इस केस में राज्य के कई विश्वविद्यालयों की ओर से हलफनामा दायर डायल करके अपने विश्वविद्यालय की स्थिति को स्पष्ट किया गया है.
कोर्ट ने सभी विश्वविद्यालयों को यह भी आदेश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर परीक्षा में होने वाली देरी तथा रिजल्ट प्रकाशित करने में होने वाली देरी के बारे में पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दिया जाए. इसके साथ ही तय सीमा के अंदर हलफनामा दायर नहीं किए जाने पर वीसी को पटना हाई कोर्ट एडवोकेट कलर वेलफेयर एसोसिएशन में जमा करने का आदेश दिया गया है.