कोर्ट के फैसले के बाद जेल जा सकते हैं शाहनवाज़ हुसैन, FIR होगा दर्ज

Desk : क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद बढ़ सकती है शाहनवाज हुसैन की मुश्किलें? क्या शाहनवाज हुसैन जा सकते है जेल? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन की कथित रेप के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. मतलब की सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा जाएगा औऱ अब शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप के मामले में एफ आई आर दर्ज होगी.
बता दें की 2018 में दिल्ली की एक महिला ने भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था औऱ एफ आई आर दर्ज करने के लिए निचली अदालत का सहारा लिया था. न्यायाधीश ने 7 जुलाई 2018 को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश भी दिया था. हालांकि तब शाहनवाज हुसैन ने इन आरोपों से इनकार किया था और निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी. तब दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को शहनवाज हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया था. जिसमें उन्होंने एफ आई आर दर्ज करने का निर्देश देने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी. इसके बाद 22 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट नें हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था और शाहनवाज हुसैन की उस याचिका पर जिसमें उन्होंने एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश को चुनौती दी थी. उसपर आज सुनवाई करते हुए जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ नें शाहनवाज हुसैन के वकीलों को बताया की निष्पक्ष जांच होने दीजिए अगर मामले में कुछ नहीं होगा तो वह बच जाएंगे.
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दरअसल हुसैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा की पीठ को बताया था कि शाहनवाज के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला ने एक के बाद एक करके कई शिकायतें दर्ज कराई है. पुलिस ने इन शिकायतों की जांच भी की लेकिन कुछ नहीं मिला था. एडवोकेट रोहतगी ने कहा कि शाहनवाज़ हुसैन पर लगातार हमले भी किए जा रहे हैं.
इस पर पीठ ने कहा कि हमें इसमें दखल देने का कोई कारण नहीं मिला है इसलिए हमने शाहनवाज हुसैन की याचिका खारिज कर दी है. तो अब ऐसे मै देखने वाली बात होगी की शाहनवाज हुसैइन इस मामले में गुनहगार साबित होकर जेट जाते ह या फिर वह निर्दोष साबित होते है.