राहुल गांधी की याचिका पर चली सुनवाई, हाईकोर्ट से मिली राहत को रखा जाएगा बरकरार…

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Desk : पटना हाईकोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई को टाल दिया गया है. राहुल की याचिका पर अब 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. लेकिन इस दौरान निचली अदालत के फैसले पर हाईकोर्ट से लगी रोक बरकरार रहेगी. बता दे बीजेपी के नेता सुशील मोदी की तरफ से दायर परिवाद पर पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. निचली अदालत को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पिछली सुनवाई में भी राहुल गांधी को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत में पेशी के आदेश पर रोक लगा दी थी.

दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ पटना के सिविल कोर्ट स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था. राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप हैं. दरअसल राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान मोदी सरनेम वाले सारे लोगों को चोर बताया था. राहुल गांधी की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.

सुशील मोदी की ओर से दायर मुकदमे पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 12 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होकर अपना बयान देने को कहा था. हालांकि उस दिन राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट को बताया था कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण राहुल गांधी पटना नहीं आ पाएंगे इस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था.

एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की तरफ से पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई. जिस पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दिया है. आज राहुल गांधी की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है. अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट से मिली राहत को बरकरार रखा जाएगा इस मामले पर अब 4 जुलाई को अगली सुनवाई होनी तय हुई है.

बता दें कि आपराधिक मानहानि के एक और दूसरे केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी.

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